रांची : दो दिनों के लिए धारा 144, नो फ्लाई जोन भी घोषित

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची केके एक इलाके में दो दिनों के लिए धारा 144 लागू रहेगी। कई इलाकों को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान संबंधित क्षेत्र एवं उसके ऊपर ड्रोन, पाराग्‍लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेगा। इसका आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक 19 और 20 सितंबर, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। रांची उपायुक्त के निदेश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन और कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, पाराग्‍लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेगा। अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 19 और 20 सितंबर 2024 के प्रातः 5 बजे से रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगी।

इसके अनुसार 19 सितंबर, 2024 को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक से बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक से राजभवन और 20 सितंबर, 2024 को राजभवन से अरगोड़ा चौक से कडरु होते हुए राजेन्द्र चौक से सदाबहार चौक से टाटा रोड के नामकुम स्थित आईसीएआर राष्‍ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 200 मीटर की परिधि को ड्रोन, पाराग्‍लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संदर्भ में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। साथ ही, उक्त क्षेत्र में और उसके ऊपर ड्रोन, पाराग्‍लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेंगे।

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