नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई के दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें ज़मानत दी।
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में भी जमानत जमानत दी। कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे।
कोर्ट ने मुकदमे में सहयोग करने की शर्त लगाई है। मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में नहीं जाएंगे। किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इस मामले में किसी तरह का सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। गवाहों से बातचीत भी नहीं करेंगे।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने टिप्पणी की, ‘यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है।’ जस्टिस भुइयां ने सीबीआई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए यह कड़ी टिप्पणी की है।
हालांकि, दूसरे जज जस्टिस सूर्य कांत ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। हालांकि बेल पर दोनों जज सहमत हैं।
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