रांची। राजधानी रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को बुधवार को राहत मिल गयी। हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गयी है।
चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में उनकी ओर से दायर जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया। हालांकि वे जमानत मिलने के बाद भी एक अन्य केस में जेल में ही रहेंगे। बता दें कि, चार मई 2023 को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने छवि रंजन की जमानत पर बुधवार को फैसला सुनाया। प्रार्थी छवि रंजन की ओर से जमानत याचिका दायर कर चेशायर होम रोड की जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में जमानत देने की मांग की थी। अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी ने इस मामले में इसीआइआर-5/ 2023 दर्ज किया है। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल, प्रेम प्रकाश सहित 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
ईडी ने छवि रंजन और बड़गाईं अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल 2023 को छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन की फर्जी डीड, मुहर समेत अन्य कागजात बरामद किए गए थे।
14 अप्रैल 2023 को ईडी ने 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने चार मई 2023 को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को गिरफ्तार किया था।
बरियातू स्थित सेना की कब्जेवाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने छवि रंजन की जमानत पहले ही खारिज कर दी है।