सभी प्रखंड कार्यालय और पंचायत भवन में लगेगी अबुआ आवास के लाभुकों की सूची

झारखंड
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  • गलत सूची देने वाले पंचायत सचिवों को किया जाएगा बर्खास्त
  • आवास अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति की बैठक

पलामू। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में शनिवार को अबुआ आवास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृति और आवास अनुमोदन के लिए जिला स्तरीय अपीलीय समिति की बैठक हुई। सवर्सम्मति से सभी सदस्यों ने ग्राम सभा से प्रस्तावित और प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से अनुशंसित योग्य लाभुकों की सूची का जिला स्तरीय समिति ने अनुमोदन।

योग्य लाभुकों की सूची का सभी प्रखंड कार्यालय एवं पंचायत भवन के सूचना पट्ट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया। प्रखंड द्वारा जिला को समर्पित सूची का प्रखंड एवं पंचायत स्तर से टीम बनाकर पुनसर्त्यापन कराने और सूची में सभी योग्य लाभुक होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

स्वीकृति सूची में किसी भी अयोग्य लाभुक का नाम पाये जाने पर संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव जवाबदेह होंगे। लाभुक के आवास की स्वीकृति रद्द कर राशि वसूली की कार्रवाई की जायेगी। गलत सूची समर्पित वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध बर्खास्त की कार्रवाई की जायेगी।

संबंधित सूची का सत्यापन जिला स्तर से भी टीम गठित कर कराने निर्णय लिया गया। प्राथमिकता क्रम के दस्तावेज नहीं जमा करने के कारण लाभुक को अयोग्य की सूची में शामिल किया गया है या अस्थायी पलायन के कारण दस्तावेज जमा नहीं कर पाये है, उन्हें 1 सप्ताह के अंदर प्रखण्ड/पंचायत कार्यालय में दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया।

बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष प्रतीमा देवी, उप विकास आयुक्त शबीर अहमद, उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, हुसैनाबाद विधायक प्रतिनिधि, डालटनगंज विधायक प्रतिनिधि, छतरपुर विधायक प्रतिनिधि, मनिका विधायक प्रतिनिधि, पांकी प्रमुख, रामगढ़ प्रमुख, परियोजना पदाधिकारी विमलेश विश्वकर्मा, जिला समन्वयक मुफ्ती अनवर, प्रशिक्षण समन्वयक अभय कुमार उपस्थित थे।

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