- मेला परिसर एवं उसके आसपास अवैध शराब, हड़िया की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
रांची। रथ मेला क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों में 17 जुलाई, 2024 तक कक्षांए बंद रहेगी। रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को इसके बदले क्षतिपूर्ति कक्षाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। मेला परिसर एवं उसके आसपास अवैध शराब, हड़िया की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला, 2024 के अवसर पर विधि-व्यवस्था को लेकर उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त आदेश निर्गत किया है। यह 17 जुलाई, 2024 को रथ की वापसी कार्यक्रम (घूरती मेला) समाप्त होने तक लागू रहेगा।
दो पालियों में प्रतिनियुक्ति की गई
संपूर्ण मेला अवधि में विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर वरीय पदाधिकारी/दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से दंडाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मुख्य मंदिर परिसर एवं मौसी बाड़ी मंदिर, मेला क्षेत्र, मेला गश्ती, ड्रॉप बैरियर गेट में दो पालियों में की गई है। प्रथम पाली में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की गयी है। रथ के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षी बल को रथ के चारों ओर भीड़ को नियंत्रित रखना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को प्रातः 6 बजे अपना स्थान ग्रहण करने का आदेश दिया गया है।
मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड तैनात
मेला के दौरान मेला स्थल पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों एवं उनके सहकर्मियों की प्रतिनियुक्ति दो पालियों में होगी। रांची सिविल सर्जन को मेडिकल टीम की आवश्यक दवाईयों के साथ प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। साथ अग्निशमन पदाधिकारी को मेला मेला समाप्ति तक मेला स्थल में अग्निशाम गाड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंदिर समिति से कहा गया है कि वो मेला का आयोजन इस प्रकार आयोजित करें कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन/विधि-व्यवस्था में लगे वाहन आदि का आवागमन सभी क्षेत्रों मंे बिना किसी बाधा के हो सके।
सादे लिबास में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी
मेला के दौरान असामाजिक तत्वों/मनचलों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, रांची को प्रतिनियुक्ति स्थल के अलावा सादे लिबास में भी सिपाहियों को मेला मैदान में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है, ताकि गुंडा तत्वों एवं असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। इसके अतिरिक्त पर्याप्त महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति महिला बाहुल्य क्षेत्र में करने का भी आदेश दिया गया है।
समन्वय स्थापित कर व्यवस्था करें
मेला समाप्ति तक मेला परिसर एवं आसपास अवैध शराब, हड़िया की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है। सहायक उत्पाद आयुक्त को मेला परिसर एवं उसके आसपास अवैध शराब हड़िया की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है। मेला में साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, चलंत शौचायल, यातायात व्यवस्था, वॉच टावर एवं स्टेज की व्यवस्था आदि को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश गया है।
रात 9 बजे झूला बंद कर दिया जाए
मेला का आयोजन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच होगा। थाना प्रभारी धुर्वा/जगरनाथपुर यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि रात 9 बजे के बाद झूला आदि का संचालन बंद कर दिया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी (सदर, रांची) एवं पुलिस अधीक्षक (नगर) रथ यात्रा मेला के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।
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