बार एवं रेस्टोरेंट में 21 वर्ष से कम के युवाओं के प्रवेश पर रोक

झारखंड
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  • मादक पदार्थों के सेवन से युवाओं पर होने वाले दुष्प्रभाव पर चलेगा जागरुकता अभियान

रांची। बाल अधिकार एवं सुरक्षा से संबंधित बैठक रांची समाहरणालय भवन में 24 जुलाई को हुई। इसकी अध्‍यक्षता झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्‍य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने की। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, सहायक आयुक्त उत्पाद, बाल कल्याण समिति, श्रम अधीक्षक-2, रांची/सीएसआर एवं अन्य संबधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बाल संरक्षण के मुद्दों पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सहायक आयुक्त उत्पाद को रांची जिले में संचालित सभी बार एवं रेस्टोरेंट में नियमानुसार 21 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले युवाओं का प्रवेश वर्जित करने और कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराये जाने का आदेश दिया गया। जिले में मादक पदार्थों के सेवन से युवाओं पर होने वाले दुष्प्रभाव से संबंधित जागरुकता अभियान चलाये जाने का निर्देश भी दिया।

शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को जिले में संचालित विद्यालयों/महाविद्यालयों में सहायक आयुक्त उत्पाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नशे के प्रकोप से युवाओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से संबंधित जागरुकता अभियान चलाये जाने का आदेश दिया। साथ ही, जिले में संचालित गैर-सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को आचरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का भी निर्देश दिया गया।

उज्ज्वल प्रकाश तिवारी द्वारा जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को जिले में संचालित बालगृह के लिएि रांची सिविल सर्जन को बच्चों के आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस 24 घंटे उपलब्ध कराये जाने के लिए पत्राचार करने का निर्देश दिया गया।

रांची जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जिले में दिव्यांग बालिकाओं के लिए एक बालगृह के संचालन के लिए आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया। श्रम अधीक्षक-02 को जिले में बालश्रम से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की विगत 1 वर्ष पूर्व से विवरणी उपलब्ध कराये जाने और दिये जाने वाली मुआवजा राशि से संबंधित विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया।

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