विक्षिप्त से बलात्‍कार करने वाले को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा

अपराध झारखंड
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  • जुर्माना के तौर देने होंगे 50 हजार, नहीं देने पर होगी अतिरिक्त 10 माह की सजा।

रांची। न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के न्यायालय से अभियुक्त सानिप लकड़ा को मानसिक रूप से विक्षिप्त से बालात्कार के मुकदमें में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 10 महीने की सश्रम करावास होगी।

न्यायालय, रांची में सत्रवाद संख्या 279/2019, नामकुम थाना कांड संख्या 27/2019 चल रहा था। इस वाद में न्यायायुक्त दिवाकर पांडे के न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

ज्ञात हो कि अभियुक्त जब भी पीड़िता (सूचक की बेटी) को अकेला पाता था, उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाता था। पीड़िता मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। इसका लाभ उठाकर अभियुक्त ने जबरन उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया था। इसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई। यह तथ्य सूचक और परिवार के अन्य सदस्यों को तब पता चला, जब पीड़िता ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया।

उपरोक्त आरोपों के आधार पर सूचक की लिखित रिपोर्ट के आलोक में अभियुक्त के खिलाफ वर्ष 2019 में नामकुम थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में सफल रहा।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिनोद कुमार सिंह ने उनका पक्ष रखा था। अभियोजन पक्ष की तरफ से लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस किया था।

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