झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी में बार और रेस्टोरेंट को लेकर दिया ये निर्देश

झारखंड
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रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने राजधानी रांची में स्कूल और मंदिरों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट चलाए जाने पर गहरी चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि, शैक्षणिक संस्थान और मंदिरों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट चलाने की अनुमति नहीं दी जाए। लाइसेंस के टर्म एवं कंडीशन के तहत रात 12:00 बजे के बाद किसी भी हालत में बार एवं रेस्टोरेंट खुला नहीं रखना चाहिए।

राजधानी रांची के मोरहाबादी में एक बार के देर रात तक खुले रहने  और  चुटिया स्थित एक्सट्रीम बार में गोलीबारी में डीजे चलाने वाले युवक की मौत की घटना पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। साथ ही रांची डीसी, रांची एसएसपी और उत्पादन आयुक्त को कोर्ट ने तलब किया। कोर्ट के आदेश के आलोक में तीनों अधिकारी कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। 

कोर्ट ने रात 12:00 के बाद भी शहर में बार एवं रेस्टोरेंट खुले रहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि संबंधित थाना के इंस्पेक्टर अगर इन बार एवं रेस्टोरेंट पर निगरानी रखते तो गोलीबारी की घटना नहीं होती। पुलिस को रात में बार एवं रेस्टोरेंट में लगातार  गश्त लगाने की जरूरत है। इससे अपराधी घटनाओं पर रोक लगेगी।

कोर्ट ने कहा कि आज मोहल्लों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट खुल गए हैं, जिससे महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है।  मामले में कोर्ट ने नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो के अधिवक्ता से कहा कि सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश करें कि झारखंड के किन-किन जिलों में अफीम की खेती हो रही है और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक अफीम की खेती को नष्ट करने की कार्रवाई करें। कोर्ट ने रांची एसएसपी से कहा कि रांची शहर में ड्रग्स अफीम, चरस, गांजा की रोकथाम के लिए  अभियान चलाएं। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी।