1 जुलाई से लागू होने वाले नये आपराधिक कानून पर गहन चर्चा

झारखंड
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  • रांची के जज कॉलोनी में आयोजित किया गया था कार्यक्रम
  • रांची व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद

रांची। झारखंड न्यायिक अकादमी के दिशा-निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष (डालसा) दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में रांची के कांके रोड के जज कॉलोनी स्थित मल्टी पर्पस हॉल नये आपराधिक कानून पर 29 जून को चर्चा हुई। नया कानून 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले है। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने की।

आपराधिक कानून पर चर्चा के लिए सभी न्यायिक पदाधिकारियों को 10 अलग-अलग समूह में बांटा गया। सभी को नये कानून से संबंधित एक-एक खंड दिये गये थे, जिस पर न्यायिक पदाधिकारियों ने गहण मंथन किया। उक्त विषय पर अपने-अपने मंतव्य देकर जानकारी एक-दूसरे से साझा की।

इसके अतिरिक्‍त दो महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर गहण चर्चा की गयी, जिनमें टरसेम लाल बनाम डायरेक्टोरेट इंफोरर्समेंट, जलंधर जोनल ऑफिसर एवं बाबू साहेबागौड़ा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका है। अभियुक्तों के कोर्ट में बेल एवं उनकी उपस्थिति से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की गयी। 

इस अवसर पर न्यायायुक्त ने भी नए आपराधिक कानून के बदले हुए प्रवधानों के बारे में विस्तार से जानकारी न्यायिक पदाधिकारियों के बीच साझा की। इस अवसर पर सभी न्यायिक पदाधिकारियों के साथ विधि के छात्र-छात्राएं, न्यायालय कर्मी आदि उपस्थित थे।

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