लहना गांव में डालसा का डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम

झारखंड
Spread the love

  • विशेष लोक अदालत व राष्ट्रीय लोक अदालत पर रहा फोकस

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-सह-कार्यपालक अध्यक्ष (झालसा) सुजीत नारायण प्रसाद के दिशा-निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष डालसा (रांची दिवाकर पांडे के मार्गदर्शन में 1 जून, 2024 को डोर-टू-डोर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन लहना पंचायत के लहना गांव में किया गया। नालसा द्वारा संचालित योजना-2015 के तहत जनजातीय अधिकारों पर फोकस किया गया। कार्यक्रम में एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह, विधि के छात्र-छात्राएं, पीएलवी पुष्पलता देवी, सुनिता देवी, नीतू देवी, बेबी देवी एवं राजा वर्मा उपस्थित थे।

एलएडीसी अधिवक्ता शिवानी सिंह ने आदिवासियों के अधिकार, मानवता, कर्तव्य, तृप्ति, समाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आप अपने अधिकारों को जाने और उसका लाभ प्राप्त करें। मजदूरों को निबंधन कराना आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह एवं डायन बिसाही पर फोकस की। कहा कि 18 वर्ष से पहले बेटियों का विवाह नहीं करायें। उन्हें उचित शिक्षा दें ।

ज्ञात हो कि 8 जून को आयोजित होनेवाली मोटर वाहन दुर्घटना वादों से संबंधित विशेष लोक की जानकारी पीएलवी द्वारा दी गयी। उन्होंने कहा 3 जून से 7 जून तक प्री-लोक-अदालत की बैठकें कर एमएसीटी से संबंधित वादों को न्यायालय में सुना जा रहा है। 8 जून को उपस्थित होकर वादों को निश्तारण करा सकते है।

13 जुलाई को आयोजित होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में पीएलवी के द्वारा जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि न्यायालय में कोई भी वाद लंबित हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अपने वादों का निबटारा करा सकते हैं। इससे समय व धन की बचत होगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी आपराधिक सुलहनीय मामले, दीवानी से संबंधित मामले, श्रम से संबंधित वाद, वैवाहिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्पाद से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, वन विभाग के मामले, बिजली से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, मोटरयान, माप-तौल से संबंधित वाद एवं वैवाहिक से संबंधित मामलों को चिन्हित करके पक्षकारों को नोटिस भेजा जा रहा है।

डालसा के पीएलवी ने नगड़ी आसपास एवं बाजार क्षेत्र में जागरुकता कार्यक्रम कर राहगीरों के बीच पम्पलेट, लिफलेट और कानूनी पुस्तिका का वितरण किया एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के लाभ के बारे में विस्तार से बताया।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8