संपूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में लगी धारा 144, आदेश जारी

झारखंड
Spread the love

  • तत्काल प्रभाव से 4 जून की रात 11 बजे तक आदेश लागू

रांची। रांची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के संपूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह 4 जून की रात 11 बजे तक लागू रहेगा। इसका आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी ने जारी कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रांची लोक सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च, 2024 को कर दी गई है। घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जन-सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र और शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आंतकित किये जाने एवं विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवंछित / असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लोक शांति भंग ना हो, इसे लेकर 16 मार्च, 2024 को अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) द्वारा धारा-144 के अतर्गत निषेधाज्ञा लागू की गई थी।

इसकी अवधि पूरी होने पर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्पूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 4 जून, 2024 रात 11 बजे तक लागू रहेगा।

ये है आदेश

किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल /संगठन /उम्मीदवार/अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध है।

ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक वर्जित रहेगा।

किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर/पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जायेगी।

किसी भी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर बिना सम्पत्ति मालिक की लिखित अनुमति के नारा लिखना, पोस्टर, पैम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा और होर्डिंग लगवाने पर प्रतिबंधित है।

भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।

कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी किसी व्यक्ति/समुदाय/धर्म/जाति की भावनाओं को आहत करता हो और इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।

कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार /अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि-विरूद्ध संदेश का प्रयोग व्हाटसएप/फेसबुक/ ट्विटर / इंस्टाग्राम अथवा सोशल मीडिया पर या किसी भी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत / मानसिक / धार्मिक/जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो। उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधितों पर सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावना को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।

कोई भी व्यक्ति /राजनैतिक दल/संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और न ही किसी भी मतदाता को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे।

सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों/सभा/बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।

किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो।

प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार सामग्रियों यथा-प्लास्टिक / पॉलीथीन से बने पोस्टर, बैनर का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार/अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का लाईसेंन्सड हथियार लेकर नहीं चलेगा। आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला एवं मानव शरीर के लिए अन्य घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।

यह आदेश परम्परागत रूप से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय (नेपालियों द्वारा खुखरी धारण करने और सिखों द्वारा कृपाण धारण करने), विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दंडाधिकारियों / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर लागू नहीं रहेगा।

यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा रांची लोक सभा चुनाव के अवसर पर निर्गत किये जाने वाले आदेश के आलोक में निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने के लिए शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा।

यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त समा/जुलूस / शादी/बारात पार्टी / शव यात्रा / हाट बाजार / अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं। आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8