शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
Spread the love

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल शराब नीति मामले में सिसोदिया को जमानत नहीं मिलेगी।

यहां बता दें कि, सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की ओर से जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि इसकी संभावना है कि सिसोदिया जांच को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी सूरत में जमानत मंजूर नहीं की जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिसोदिया दिल्ली सरकार के सत्ता गलियारों में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। ऐसे में वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

बता दें कि, यह आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की ओर से दायर की गई दूसरी जमानत याचिका थी। सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद 26 फरवरी 2023 से सिसोदिया हिरासत में हैं। इसके बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

मालूम हो कि, सिसोदिया ने अधीनस्थ अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अधीनस्थ अदालत ने अब समाप्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार तथा धनशोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस बीच, विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी।