
रांची। रामनवमी के अवसर पर रांची जिला में 17 अप्रैल को ड्राई डे रहेगा। रांची उपायुक्त के आदेश पर सहायक आयुक्त उत्पाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जिला में सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार एवं क्लब सहित, थोक बिक्री परिसर, सभी देशी/विदेशी शराब के विनिर्माणशाला और सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर 17 अप्रैल को बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री एवं आपूर्ति करना प्रतिबंधित रहेगा।
निरीक्षक उत्पाद/सभी अवर निरीक्षक उत्पाद एवं मानव प्रदाता कम्पनी को अपने-अपने क्षेत्र/अंचल स्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को सीलबंद सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही डोरन्डा, हिनू, धुर्वा, हिन्दपीड़ी, सुखदेवनगर, बरियातु, कोकर जतराटांड़ थाना क्षेत्र में कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखते हुए सघन गश्ती एवं छापामारी करने का भी आदेश दिया गया है, ताकि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री नहीं हो।
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