रांची। कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में धारा 144 लगा दी गई है। यह निषेधाज्ञा 3 अप्रैल, 2024 के अपराह्न 7 से एक सप्ताह तक लागू रहेगा। इसका आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर ने जारी किया।
बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित कुलपति आवास में विद्यार्थियों द्वारा तोड़-फोड़, उपद्रव आदि किये जाने की सूचना है। अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के आदेश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा दं० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
इसपर प्रतिबंध
1- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक और अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।
3- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोडकर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।
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