रांची। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रकार के शिक्षक, अनुदेशक, गैर शैक्षणिक कर्मी का अटेंडेंस ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से सुनिश्चित करने को लेकर शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासी पदाधिकारी जयंत कुमार मिश्र ने 26 अप्रैल, 2024 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी है। यह आदेश सभी कस्तूबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के लिए भी लागू होगा।
आदेश में कहा गया है कि ई-विद्यावाहिनी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर कार्यरत सभी प्रकार के कर्मी व शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने संबंधी आदेश पूर्व में निर्गत है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह बात सामने आई है कि कई कर्मी, गैर शैक्षणिक कर्मी, अंशकालिक घंटी आधारित शिक्षकों द्वारा ई-विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज नहीं करायी जा रही है, जो अत्यंत खेदजनक है। किसी भी कर्मी का बिना बायोमेट्रिक उपस्थिति के मानदेय/येतनादि का भुगतान जिला, प्रखंड, विद्यालय द्वारा किया जा रहा है, जो अनुचित एवं प्रसंगाधीन पत्र में निर्गत आदेश के प्रतिकूल है।
ये निर्देश दिये गए
सभी श्रेणी के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक, अनुदेशक, गैर शैक्षणिक कर्मी अंशकालिक, घंटी आधारित शिक्षकों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पत्र निर्गत के एक सप्ताह के अंदर कराते हुए 1 मई, 2024 के प्रभाव से ई-विद्यावाहिनी में उपस्थति अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित किया जाए।
विद्यालय अथवा प्रखंड कार्यालय से विद्यालय में कार्यरत किसी भी प्रकार के कर्मी/शिक्षक का मानदेय का भुगतान ईवीवी के बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर किया जाए।
विद्यालय स्तर से बिना ईवीवी के बायोमेट्रिक अटेंडेंस के मानेदय का भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जाएगा। तदनुसार संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर कार्रवाई की जा सकेगी।
विशेष परिस्थिति में, जिसका ई-विद्यावाहिनी से किसी परिस्थिति में उपस्थिति कतिपय कारणों से दर्ज नहीं की जा सकी है, उस परिस्थिति में उक्त तिथि का कार्यालय प्रधान द्वारा अपने स्तर से जांच के बाद सत्यापित करते हुए मानदेय का भुगतान किया जा जाए।
विद्यालय द्वारा बाह्यस्रोत एजेंसी के माध्यम से विद्यालय में कार्यरत विभिन्न कर्मियों की उपस्थिति पत्रक ई-विद्यावाहिनी से प्राप्त कर सत्यापित करते हुए संबंधित एजेंसी को उपलब्ध कराया जाएगा। उसी आधार पर संबंधित एजेंसी के द्वारा कर्मियों के मानदेय का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, x सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8