- टांगी से मारकर कर दी थी पिता की हत्या
चक्रधरपुर। हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, दस हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। यह घटना चक्रधरपुर थाना अंतर्गत कुल्लीतोडांग गांव की है।
कुल्लीतोडांग गांव निवासी सानगी सामड़ की हत्या उन्हीं के पुत्र पोण्डे सामड़ ने टांगी से मारकर कर दी थी। दरअसल 18 मार्च, 2022 को शाम करीब 8 बजे सानगी सामड़ नशे के हालत में घर आया। किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। इस क्रम में अभियुक्त पोण्डे सामड़ ने अपने ही पिता को टांगी से हत्या कर दी।
पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त पोण्डे सामड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त पोण्डे सामड़ को धारा 302 भा०द०वि० में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई।