अफीम तस्करी के तीनों दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा

झारखंड
Spread the love

  • एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

चाईबासा। कोर्ट ने अफीम तस्करी करने के तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। इनपर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों दोषियों के नाम पांडा बोदरा, एसी बिरसा और सुबोध प्रजापति हैं। इनपर कराईकेला थाना में एनडीपीएस एक्ट लगाया गया था। इनके खिलाफ अफीम रखने और वैध कागजात के बिना परिवहन करने का मामला दर्ज किया गया था।

टेबो थाना अन्तर्गत चिंगिदा गांव में 3 सितंबर, 2022 को दोपहर करीब 12 बजे एरिया डोमिनेशन करते हुए लौटने के क्रम में नवादा बस्ती की ओर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन युवक आ रहे थे। संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा युवक को रोक कर तलाशी ली गई तो झोला से 2 किलो अफीम बरामद हुआ। युवक ने अपना नाम पांडा बोदरा बताया। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा उक्त तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।

इसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में 10-10 साल की कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो-दो साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्‍य खबरें पढ़ सकते हैं।

आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, x सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्‍दी न्‍यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8