नई दिल्ली। कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह के जमानत की नियम और शर्तें तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि ज़मानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।
कोर्ट ने ये आदेश दिए
- वह जिन स्थानों की यात्रा करते हैं, उसका विस्तृत यात्रा कार्यक्रम प्रदान करें
- मोबाइल नंबर साझा करें
- जीपीएस लोकेशन हमेशा ऑन रखें
- पासपोर्ट सरेंडर करें
- 2 लाख का निजी बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करें
- बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते
- सबूत से छेड़छाड़ नहीं कर सकते
- आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में मीडिया से बात नहीं कर सकते।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, x सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमसे इस लिंक से जुड़े
https://chat।whatsapp।com/DHjL9aXkzslLcQKk1LMRL8