इस शर्त पर मिली है आप नेता संजय सिंह को जमानत

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह के जमानत की नियम और शर्तें तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय कहा था कि ज़मानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।

कोर्ट ने ये आदेश दिए

  • वह जिन स्थानों की यात्रा करते हैं, उसका विस्तृत यात्रा कार्यक्रम प्रदान करें
  • मोबाइल नंबर साझा करें
  • जीपीएस लोकेशन हमेशा ऑन रखें
  • पासपोर्ट सरेंडर करें
  • 2 लाख का निजी बांड और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा करें
  • बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ सकते
  • सबूत से छेड़छाड़ नहीं कर सकते
  • आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में मीडिया से बात नहीं कर सकते।

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