नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। शुक्रवार को फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट ने पीएमएलए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पीएमएलए एक्ट 2022 के तहत ये पेनल्टी लगाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पेनल्टी लगाये जाने की जानकारी देते हुए कहा कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया (FIU-IND) को पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल होने को लेकर जानकारी मिली थी। इस गैरकानूनी ऑपरेशंस से मिले पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में रुट किया गया था।
सभी रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी के बाद फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये नोटिस पीएमएल नियमों के उल्लंघन, एएमएल सीएफटी और केवाईसी से जुड़ी पेआउट सर्विसेज की सुरक्षा के उल्लंघन और बेनिफिशयरी अकाउंट्स के एएमएल सीएफटी और केवाईसी के मद्देनजर जारी किया था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक सबमिशन के बाद फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट – इंडिया ने रिकॉर्ड पर सभी उपलब्ध सभी मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ सही थे। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के सेक्शन 13 के अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 फरवरी 2024 के आदेश के मुताबिक 5.49 करोड़ रुपये का पेनल्टी लगाने का फैसला किया है।
फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट के पेनल्टी लगाने के फैसले पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा, ‘ये पेनल्टी एक बिजनेस सेगमेंट के मुद्दों से जुड़ा है, जिसे दो साल पहले ही बंद कर दिया गया था। उसके बाद हमने फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट के लिए अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम्स और रिपोर्टिंग तंत्र को बढ़ा दिया है।’
पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें 31 जनवरी 2024 से बढ़ गईं, जब बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी देने के बावजूद रेग्यूलेटरी नियमों की अनदेखी करने और कम्पलॉयंस का पालन नहीं करने के चलते पेकई सर्विसेज पर रोक लगाने का फैसला किया था।
पहले 29 फरवरी तक बंदिशें लगाई गई थीं, जिसे आरबीआई ने मियाद को बढ़ाकर 15 मार्च 2024 कर दिया गया था। पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने ये आदेश जारी किया था।