शुभकरण की मौत को लेकर भी दिया एक अहम आदेश, पढ़ें
हरियाणा। गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट को हरियाणा सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों की तस्वीर दिखाई। इसके बाद कोर्ट बिफर पड़ा और कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कौन करता है। कोर्ट ने शुभकरण की मौत को लेकर भी एक अहम आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान पंजाब एंव हरियाणा सरकारों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें इस पूरे मामले में अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा सकी हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगी। इसके लिए तीन मेंबरों की समिति का गठन किया जाएगा।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के तेवर उस समय और तल्ख हो गए, जब हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदर्शन कर रहे किसानों की कई फोटो दिखाईं। फोटो को देखकर हाईकोर्ट किसानों पर बिफर पड़ा। कोर्ट ने कहा कि बड़े ही शर्म की बात है। आप लोग अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं। आप कैसे माता-पिता हैं। बच्चों की आड़ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और वो भी हथियारों के साथ। आप लोगों को यहां पर खड़े होने का भी हक नहीं है।
हाईकोर्ट ने किसानों से सवाल करते हुए कहा कि आप वहां कोई जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब की संस्कृति नहीं है। आपके नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर रहे हैं। यह काफी शर्मनाक है।
कोर्ट ने इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण कहने वाले वकीलों को भी कड़ी लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि यहां पर खड़े होकर बोलना बहुत आसान है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कौन करता है।
बताते चलें कि, पटियाला के खनौरी में शुभकरण सिंह की जान चली गई थी। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उसमें उसकी मौत की वजह किसी हथियार की चोट से मौत का होना बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शुभकरण के सिर में पीतल के छर्रे मिले थे। यहां बता दें कि, किसान अभी भी हरियाणा के बार्डर पर ही डटे हुए हैं। फिलहाल वह दिल्ली कूच की ओर आगे नहीं बढ़े हैं।