नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। उनके वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट में होली के बाद बुधवार को मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तत्काल रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उनकी हिरासत और उन्हें ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दोनों गैरकानूनी थे।
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