रांची। रांची नगर निगम क्षेत्र में अगले आदेश तक धारा 144 लागू कर दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची ने आदेश जारी किया है। 1 फरवरी के अपराह्न 2 बजे से अगले 48 घंटे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत रांची नगर निगम क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 1 फरवरी, 2024 के अपराह्न 2:00 बजे से अगले 48 घंटे तक लागू रहेगी।
इसपर प्रतिबंध रहेगा
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना (सरकारी कार्यक्रमों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
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