रांची। झारखंड विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया। यह 5 फरवरी की सुबह 8 बजे से 6 फरवरी, 2024 के रात्रि 10 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि नये विधानसभा भवन में पंचम झारखंड विधान सभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से 6 फरवरी, 2024 तक आहूत है। उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 5 फरवरी के प्रातः 8 बजे से 6 फरवरी, 2024 के रात्रि 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
इसपर है प्रतिबंध
- उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, x सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।