Ranchi : कल से इस इलाके में लगी धारा 144, इसपर प्रतिबंध

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची के इस इलाके में कल यानी 23 फरवरी से धारा 144 लगा  दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका उल्‍लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

नये विधान सभा भवन में पंचम झारखंड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र 23 फरवरी से 2 मार्च, 2024 तक आहूत है। रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर, रांची) द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान सभा (नया विधान सभा) परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 23 फरवरी के प्रातः 8 बजे से 2 मार्च, 2024 के रात 10 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा।

इसपर रहेगा प्रतिबंध

  • उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)।

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