प्रस्तावित शिक्षक प्रोन्नति नियमावली-2024 को विभाग जल्द कैबिनेट से कराए पारित

झारखंड
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  • नियमावली के प्रावधान झारखंड उच्च न्यायालय की भावनाओं के अनुरूप है

रांची। झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग संशोधित प्रोन्नति नियमावली-2024 तैयार कर रहा है। विभाग ने इसका प्रारूप भी तैयार कर सबों के ध्यानार्थ प्रदर्शित किया है।

इस नियमावली में समय-समय पर नियुक्ति की शर्तों में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति के पद और पदसोपन के अनुसार वरीयता क्रम को बनाए रखने के प्रावधान समाहित किए गए हैं।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की शिक्षा सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मांग है कि जल्द से जल्द इससे जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा कर इसे कैबिनेट से पारित कर संकल्प निर्गत करने की कार्रवाई कि‍या जाए।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप कुमार केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्रस्तावित नियमावली का प्रारूप झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका (संख्या-4115) में व्यक्त की गई भावनाओं के अनुरूप है। यह न्याय संगत है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप तैयार इस प्रारूप को जल्द ही संकल्प का रूप दिया जाना अपेक्षित है। यह राज्य के 35 हजार शिक्षकों के प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त करने में सहायक है।

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