महाराष्ट्र। बुधवार को उद्धव गुट को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुनाया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है और उद्धव ठाकरे भी पार्टी नियमों के तहत ही पार्टी के नेता बने थे। इसके साथ ही स्पीकर ने यह भी कहा था कि ‘एकनाथ शिंदे को हटाने का अधिकार उद्धव को नहीं है।
बताते चलें कि, करीब 18 महीने पहले शिंदे समेत 39 विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना में विभाजन हो गया था और महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद दोनों गुटों ने एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं।
स्पीकर ने शिव सेना संविधान में नेतृत्व ढांचे की बात जोर देकर कही। उन्होंने कहा कि, असली पार्टी का फैसला निर्वाचन आयोग कर चुका है। 2018 का लीडरशिप स्ट्रक्चर ही विश्वस्त है। उसमें पक्ष प्रमुख यानी पार्टी अध्यक्ष की व्याख्या की गई है। हमने भी उसे ही मान्यता दी है।
वही उच्चतम पद है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 19 सदस्य होंगे। 14 चुने जाएंगे पांच मनोनीत होते हैं। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लेख करते हुए आभार जताया। स्टाफ और वकीलों का भी आभार और धन्यवाद किया।