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Jharkhand : गड़बड़ी करने वाले इंजीनियर को मिली सजा, आदेश जारी

झारखंड
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रांची (Jharkhand)। गड़बड़ी करने वाले दोषी इंजीनियर को सजा दी गई। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह मामला पेयजल एवं स्‍वच्‍छता विभाग से जुड़ा है।

आदेश के मुताबिक विभाग दोषी नजरे ईमाम वर्तमान में विभाग के रांची स्थित सीडीओ में असिस्‍टेंट इंजीनियर के तौर पर पदस्‍थापित हैं। आदित्‍यपुर में कार्यपालक अभियंता रहने के दौरान उन्‍होंने गड़बड़ी की थी। पदस्थापन के दौरान निविदा निस्तार में नियमों की अवहेलना कर पदीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अयोग्य संवेदक को आपूर्ति आदेश देने, आपूर्ति आदेश के विपरित बिना ISI Marked Bleaching Powder की आपूर्ति लेने और निम्न गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति करने को प्रथम दृष्ट्या आरोप प्रमाणित पाए गए। संचालित विभागीय कार्यवाही में जांच संचालन पदाधिकारी द्वारा कतिपय आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किये गये।

उक्त आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए ईमाम से जवाब मांगा गया। समर्पित जवाब सहित सम्पूर्ण मामले की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षा के बाद ईमाम के आदित्यापुर पदस्थापन के समय निविदा निस्तार में नियमों की अवहेलना कर पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करने, अयोग्य संवेदक को आपूर्ति आदेश देने एवं निम्न गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति के आरोप प्रमाणित पाये गये।

प्रमाणित आरोपों के लिए झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अलीप) नियमावली-2016 के तहत ईमाम के विरुद्ध 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक रूप से अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है। उक्त लिए गये निर्णय के आलोक में नजरे ईमाम के विरूद्ध 2 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया।

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