जिला प्रशासन का राशन कार्ड धारकों को अल्‍टीमेटम, जानें पूरा मामला

झारखंड
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रांची। राशन कार्ड धारकों को रांची जिला प्रशासन ने अल्‍टीमेटम दिया है। उन्‍हें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस अवधि में भी आदेश पर अमल नहीं करने पर ज़िला प्रशासन FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगा। आदेश पर अमल करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

रांची जिला के सभी पीडीएस डीलर को अपने वितरण क्षेत्र के मृत, विस्थापित और वैसे राशन कार्डधारी जो कि अपवर्जन मानकों के अधीन आ गये हैं, उनकी सूचना जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा सभी डीलर को निदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अपने-अपने दुकान स्तर पर मृत, विस्थापित और वैसे कार्डधारी जो कि अपवर्जन मानकों के अधीन आ गये हैं, उनकी सूचना अविलंब कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया है।

क्षेत्र भ्रमण या किसी अन्य सूचना के माध्यम से उक्त संदर्भ में कार्यालय को सूचना प्राप्त होने पर डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे रद्द किया जा सकता है। झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश-2022 के अनुसार उक्त संदर्भ में सूचना कार्यालय को नहीं दिये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी की दुकान रद्द किये जाने का प्रावधान है।

31 दिसंबर राशन कार्ड करें सरेंडर

अपात्र होने के बावजूद राशन कार्ड का उठाने वालों को 31 दिसंबर, 2023 तक राशन कार्ड सरेंडर करने का अवसर दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारी अपना कार्ड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, रांची में रद्द करने के लिए स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें।

प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित

स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित करने वाले राशन कार्डधारियों को जिला प्रशासन द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। अन्य अपात्र राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करने एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों की जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

उल्‍लंघन पर दंडात्‍मक कार्रवाई

अयोग्य पीएचएच/अन्त्योदय राशन कार्डधारियों द्वारा 31 दिसंबर, 2023 तक स्वेच्छा से कार्ड समर्पित नहीं किये जाने पर अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा राशन कार्ड का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दंडात्मक प्रावधान ये हैं

  • आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
  • राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ की जाएगी।
  • सरकारी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

ये नहीं ले सकते राशन कार्ड का लाभ

  • परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित हो।
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर व्यावसायिक कर देते हैं।
  • परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है।
  • परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक है।
  • परिवार के पास रेफ्रिजेटर/एयर कंडिशनर/वाशिंग मशीन है।
  • परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें और छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान है।
  • परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रेक्टर इत्यादि) हैं।

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