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झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर जारी कि‍या नया दिशा-निर्देश, जानें मुख्‍य बिंदु

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। यह अगले आदेश तक जारी रहेगा। मुख्‍य सचिव सुखदेव सिंह ने जिला प्रशासन इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह 20 जून, 2022 को जारी किया गया है।

इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

ये है मुख्‍य बिंदु

बंद जगह, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है।

व्यक्ति कार्यस्‍थल और सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे।

कार्य स्थलों पर हैंड वाश या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है।

बंद जगहों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बताए गए COVID-19 के उपायों को लागू किया जाएगा।

सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए एसओपी/दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

सभी आईटीआई, कौशल विकास केंद्र और पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य को फिर से शुरू करने के लिए एसओपी का पालन करेंगे।

भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे।

भारत सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों/झारखंड सरकार/विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/स्कूलों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं और निजी प्राधिकरणों/संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय परीक्षाएं स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा जारी 10 सितंबर, 2020 को जारी एसओपी के अनुपालन में होंगी।

होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य इकाइयां जैसे गेस्ट हाउस/धर्मशाला/लॉज आदि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 जून, 2020 को निर्धारित निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।

शॉपिंग मॉल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 मार्च, 2021 (संलग्न) द्वारा जारी निवारक उपायों पर एसओपी का पालन करेंगे।

मूवी हॉल और मल्टीप्लेक्स इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2021 को जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे।

सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 मार्च, 2021 को जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे।

व्यायामशालाएं और योग संस्थान इस संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 मार्च, 2021 को जारी एसओपी का अनुपालन करेंगे।