उत्तर प्रदेश। एमपी एमएल कोर्ट ने यूपी के भाजपा विधायक रामदुलार सिंह गौड़ को 25 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया। यह राशि पीड़िता को पुनर्वास के लिए देना है। उनकी विधायकी जानी तय है।
रामदुलार सिंह गौड़ सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा से विधायक हैं। सोनभद्र के एमपी एमएल कोर्ट ने विधायक रामदुलार गौड़ को नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में दोषी करार दिया था। उनकी सजा पर 15 दिसंबर, 2023 को एलान होना था। दो साल से अधिक की सजा होने पर विधायक की सदस्यता जाती है।
रेप के मामले में वर्ष, 2014 से मुकदमा चल रहा है। नाबालिग से गौड़ एक साल तक रेप करता रहा था। उसने इस दौरान 6 बार रेप किया। इस बीच गौड़ को भाजपा ने विधानसभा से टिकट दिया। यहां से जीतककर वे विधायक बनें।
लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 12 दिसंबर, 2023 को दोषी करार दिया। आदेश आने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार अन्य खबरें पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, x सहित अन्य सोशल मीडिया के साथ-साथ सीधे गूगल पर भी जुड़ सकते हैं। यहां भी खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।