रांची। गुरुवार को जमीन घोटाले के आरोप में निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत याचिका पर ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र ने बहस की, जबकि छवि रंजन की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की।
छवि रंजन के अधिवक्ता ने उन्हें बेगुनाह बताते हुए जमानत दिए जाने की गुहार लगाई, जबकि ED की ओर से कहा गया कि रांची के डीसी रहते हुए छवि रंजन की जानकारी और सहमति से जमीन घोटाला किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत अब अपना फैसला सुनायेगी।
बताते चलें कि, यह मामला चेशायर होम रोड में फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इससे पहले उन्होंने बरियातू की सेना की जमीन से जुड़े दूसरे केस में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
ED रांची में जमीन से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है। दोनों ही मामलों में छवि रंजन आरोपी हैं। फिलहाल छवि रंजन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार (जेल) में बंद हैं। छवि रंजन रांची के पूर्व डीसी भी रह चुके हैं।