
रांची। सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को 1.20 करोड़ रुपये मिलेंगे। लोहरदगा जिला अंतर्गत किस्को पुलिस अनुमंडल का सृजन होगा। राज्य के पोलिटेकनिक के लिए शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का चयन किया गया है। यह निर्णय झारखंड मंत्रालय में 22 नवंबर, 2023 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यायाधीश (से०नि०) डीपी सिंह (अध्यक्ष, सिख विरोधी दंगा आयोग) से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिला के 24 पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 1 करोड़ 20 लाख 5 हजार 740 रुपये की अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई।
राज्य में पूर्व से स्थापित 13 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु नये पदों के सृजन एवं अनुपयोगी पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई।
लोहरदगा जिला अन्तर्गत किस्को पुलिस अनुमंडल के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसमें किस्को थाना, बगड़ू थाना, जोबांग थाना, पेशरार थाना, श्रृंगदाग थाना होंगे।
ये हैं अन्य निर्णय
★ झारखंड के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एसीपी की स्वीकृति में एक वर्ष से अधिक विलम्ब की स्थिति में एसीपी की बकाया राशि की निकासी के समय समायोजन के अधीन, प्रत्येक वर्ष के लिए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ स्वर्गीय रवि शंकर उपाध्याय (तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, रांची) की चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
★ 27 अक्टूबर, 2023 से 5 नवम्बर, 2023 तक रांची में आयोजित हुए “Jharkhand Women’s Asian Championship Trophy-2023” एवं विभिन्न त्योहारों में विधि व्यवस्था संधारण के लिए 12 वाहन क्रय किये जाने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 2 करोड़ 26 लाख 44 हजार 294 रुपये की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत् दायर वादों के अनुसंधान के लिए पुलिस उपाधीक्षक से न्यून पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्राधिकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड भूगर्भ जल सेवा नियमावली, 2023 के गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
★ गुमला जिलान्तर्गत ‘चैनपुर (माझाटोली-चैनपुर-डुमरी पथ पर)-जारी (भीखमपुर-जारी-मेराल पथ पर) पथ (कुल लंबाई-10.109 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)’ के लिए 29 करोड़ 60 हजार 37 हजार की स्वीकृति दी गई।
★ ‘परगनैत’ को देय प्रतिमाह सम्मान राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ लवलीन पाण्डेय (चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिहरगंज, पलामू) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड विधान सभा में उद्भूत एवं यथापारित जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 (हिन्दी) के अनुरूप अंग्रेजी रूपान्तरण में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 में डुमरी विधानसभा उप-चुनाव, 2023 के दौरान प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों के आवासन, गमनागमन एवं अन्य कार्यों पर व्यय हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से 4 करोड़ 55 लाख 4 हजार 145 रुपये की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में Digital Language Lab को क्रियाशील करने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षक, Digital Language Lab के 26 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बीआईटी सिंदरी में पढ़ाये जा रहे तथा प्रस्तावित शाखाओं में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में नामांकन क्षमता के अनुसार शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पदों के Re-structuring की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ तरूण कुमार (चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पाकुड़) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखंड विधान सभा का द्वादश (मानसून) सत्र (दिनांक 28.07.2023 से 04.08.2023) के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक “भागीदारी में किफायती आवास’ (AHP) अंतर्गत मिहिजाम नगर परिषद के कानगोई में कुष्ठ रोगियों के लिए 64 आवासों के निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना हेतु तकनीकी अनुमोदन प्राप्त प्राक्कलित राशि 8 करोड़ 20 लाख 33 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।
★ असंगठित कर्मकारों के कल्याणार्थ पूर्व से संचालित योजनाओं का अध्ययन कर BOCW (झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) के निर्माण श्रमिकों के तर्ज पर योजनाएं बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ जल संसाधन विभागान्तर्गत पुनर्वास कार्यालय, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर के छह कर्मियों की सेवा समाप्ति के कारण सेवा से बाहर रहने की अवधि का सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) प्रोत्साहन नीति-2023 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए नीति निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
★ हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल केरेडारी के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 150.33 एकड़ भूमि कुल देय राशि 51,29,31,221/- (इक्यावन करोड़ उनतीस लाख एकतीस हजार दो सौ इक्कीस) रूपये मात्र की अदायगी पर करनदारी (केरेडारी) कोयला खनन परियोजना हेतु NIPC Ltd. के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ साहेबगंज अन्तर्गत “Ring Road for Digghi (Barharwa) NH-80 to Kesro (Barhet- Barharwa More) Via Kumhariya-Budhi Pahar-Amberi Pahar-Chapandey Road (Length-11.736 Km., C.W.-7.0m) and Barmasiya to Maa Binduwasini Mandir Link Road (Length-1.360 Km., C.W.-5.5m) (m) (कुल लम्बाई-13.096 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू-अर्जन एवं वनरोपण सहित)” के लिए 47,33,03,000/- (सैतालीस करोड तैंतीस लाख तीन हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमंडल, खूंटी अन्तर्गत “खूंटी-तोरपा कोलेबिरा (SH-03) पथ कि०मी० से 56.00 कि०मी० (कुल लम्बाई- 52.00 कि0मी0) (कैरेजवे राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) 56,77,79,600/- (छप्पन करोड़ सतहत्तर लाख उनासी हजार छः सौ रुपये) की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमंडल, खूंटी अन्तर्गत “हटिया-लोधमा कर्रा पथ (MDR-032) (कुल लम्बाई 26.400 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं पुलों के निर्माण सहित)” के लिए 109,37,50,300/- (एक सौ नौ करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार तीन सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमंडल, लातेहार अन्तर्गत “बालूमाथ-मुरपा-लपरा पथ (MDR-143) (कुल लम्बाई-23.00 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य” के लिए 98,30,05,000/- (अंठानबे करोड़ तीस लाख पांच हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत “रौशन मोड़ से मधुपुर भाया साफ्तर घाट पथ (MDR-226) (कुल लम्बाई 12.840 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं R&R सहित) कार्य” के लिए 52,89,75,300/- (बावन करोड़ नवासी लाख पचहत्तर हजार तीन सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति दी गई।
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