मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपी बीडीओ के विरुद्ध दिया अभियोजन की मंजूरी

झारखंड
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  • प्रखंड विकास पदाधिकारी पर वित्तीय अनियमितता का आरोप

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ के तत्‍कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अर्जुन राम के विरूद्ध अभि‍योजन की मंजूरी दे दी है। वे बालूमाथ थाना (कांड संख्या-09/2016, दिनांक- 6.7.2016) के अभियुक्त है। उनके विरुद्ध लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ थाना, कांड (संख्या-99/2016) दर्ज किया गया है।

वित्तीय अनियमितता के आरोप

अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि अभियुक्त द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुवां रहित चुल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स, रांची को दिया गया। उक्त आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपये का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है।

सरकारी पद के दुरूपयोग कि‍या

इस प्रकार बालूमाथ के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी अर्जुन राम पर सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है।

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