रांची (Jharkhand)। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की पेंशन को लेकर शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने एक आदेश जारी किया है। इसका कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संदर्भ में 3 अक्टूबर, 2023 को पत्र भी लिखा है।
सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 01.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गई हो, परंतु 01.12.2004 के बाद नियुक्त हुए हो। उन्हें पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के लिए निर्गत संकल्प (संख्या 126/ विपें, दिनांक 1.08.2022) में संशोधन करते हुए प्रासांगिक पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता का प्रावधान किया गया है।
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देश दिया गया है कि वित्त विभाग के संकल्प (संख्या-157/ विपें, दिनांक 25.08.2023) में किये गये प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार अंतर्गत कार्यरत सरकारी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना की अनुमान्यता के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।
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