भारत ने कड़े किए नियमः बगैर अनुमति के उड़ रहे हैंग ग्लाइडर को मार गिराया जाएगा, जानें वजह

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। बड़ी खबर ये आई है कि, इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच जारी जंग के बीच भारत ने हैंग ग्लाइडर के उपयोग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। अब बिना परमिशन के हैंग ग्लाइडर उड़ाए गए, तो उन्हें मार गिराया जा सकता है।

इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के बाद भारत में डीजीसीए ने राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए हैंग ग्लाइडिंग के नियमों को कड़ा कर दिया है। भारत में हैंग ग्लाइडर उड़ाने के लिए अब डीजीसीए से परमिशन लेने की जरूरत होगी। बिना परमिशन इसकी बिक्री भी नहीं की जा सकती है और ऐसा कोई करता है, तो दुकान शट डाउन कर दी जाएगी।

इसके साथ ही हैंग ग्लाइडर्स पायलटों को सभी मानदंड पूरे करने होंगे और लाइसेंसिंग की जरूरतों को भी पूरा करना होगा। यह उपाय हमास के हमलों के बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि हमास ने हैंग ग्लाइडर का भी प्रयोग किया था।

नए नियमों के अनुसार भारतीय आसमान में हैंग ग्लाइडर उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिशन लेनी होगी। अनधिकृत हैंग ग्लाइडर उड़ानों के गंभीर परिणाम होंगे। इसमें ग्लाइडर को मार गिराए जाने या जब्त किए जाने की संभावना भी शामिल है।

इसके अलावा निजी हैंग ग्लाइडर बेचने के लिए भी डीजीसीए से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। ग्लाइडर के संभावित खरीदारों को अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। ताकि इसे खरीदने वाले की जांच भी की जा सके।

इनके अलावा हैंग ग्लाइडर पायलटों के लिए कड़ी सुरक्षा जरूरतें भी पूरी करनी होगी। यानी हैंग ग्लाइडर को कम से कम 50 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए। साथ ही दो इंजन वाले ग्लाइडर के लिए कम से कम 10 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चारिए। जो लोग कमर्शियल पायलट के तौर पर काम करेंगे, उनके लिए कम से कम 25 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए।