रांची। बड़ी खबर आई है, गुरुवार को रांची हिंसा के आरोपी मो. शकील उर्फ कारु की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। सीआईडी ने पिछले दिनों शकील उर्फ कारु से जेल में पूछताछ की थी। शकील ऊर्फ कारु को डेली मार्केट थाना में दर्ज मामले में भी आरोपी बनाया गया है, जिसे सीआईडी ने टेकओवर करते हुए जांच शुरू कर दी है।
इस केस के सूचक रांची के तत्कालीन टाउन सीओ अमित भगत हैं। उनके आवेदन के आधार पर दर्ज की गयी प्राथमिकी में नदीम अंसारी, शाहबाज, शदाब, सद्दाम हुसैन, शबीर अंसारी, जमाल गद्दी समेत 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं, करीब आठ से दस हजार अज्ञात लोग अभियुक्त बनाये गये हैं।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि सोची-समझी साजिश के तहत दस जून को रांची के मेन रोड में हिंसा की गई। धार्मिक स्थल पर पथराव किया गया और तोड़फोड़ की गयी। पुलिसकर्मियों से उनके हथियार छीनने की कोशिश की गयी और उनकी जान लेने की नीयत से फायरिंग की गयी।