मध्य प्रदेश। कोयला कामगारों को जबलबपुर हाई कोर्ट से 3 अक्टूबर को राहत नहीं मिली। कोर्ट से इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 5 अक्टूबर का डेट तय किया गया है।
जानकारी हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्त, 2023 को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
इस मामले में मजदूरों की ओर से हिन्द खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष सह जेबसीसीआई के सदस्य नाथूलाल पांडेय पक्ष रख रहे हैं। कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से भी वेतन समझौते के पक्ष में पैरवी की जा रही है। कामगारों को उम्मीद थी कि कोर्ट से आज राहत मिल जाएगी। हालांकि अगली तारीख मिल गई।
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