Jharkhand: यौन शोषण मामले में कांग्रेस के इस विधायक की याचिका खारिज, जानें पूरा मामला

झारखंड अपराध
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रांची। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने महिला के यौन शोषण के आरोपी पोड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव की क्रिमिनल रिवीजन पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद के कोर्ट ने प्रदीप यादव की याचिका खारिज कर दी।

पूर्व में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व में कोर्ट ने प्रदीप यादव के खिलाफ दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में इस मामले से संबंधित चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विमल कीर्ति सिंह व अधिवक्ता ललित यादव ने पैरवी की। सूचक की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार व विनोद साहू ने पैरवी की।

बता दें कि प्रदीप यादव ने मामले में स्पेशल जज, दुमका द्वारा दो अप्रैल, 2022 को उनके डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज किए जाने को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

पीड़ित ने प्रदीप यादव के खिलाफ यौन शोषण मामले में 20 अप्रैल, 2019 को देवघर महिला थाना में कांड संख्या 13/2019 दर्ज कराई थी। इस मामले में 28 सितंबर, 2019 को प्रदीप यादव को हाई कोर्ट से बेल मिली है।

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