Coal India : रांची। वेतन समझौता-11 के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोयला कामगारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सिंगल बेंच के इस फैसले को हिन्द मजदूर सभा ने डबल बेंच में चुनौती देने का निर्णय लिया है। इस बीच कोर्ट के आदेश को लेकर पांचों श्रमिक संगठन साथ आ गए हैं।
जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट के आदेश पर चर्चा करने के लिए भारतीय मजदूर संघ के कोल उद्योग प्रभारी लक्ष्मा रेड्डी ने अन्य सभी केंद्रीय श्रम संगठन के केंद्रीय पदधारियों से संपर्क किया है। इस मामले पर रांची में 14 सितंबर, 2023 की सुबह 11.30 बजे बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति तय होगी। बैठक में एचएमएस, एटक, सीटू और इंटक के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
जानकारी हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्त को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वेतन समझौते के 20 जून, 2023 के कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया है। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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