सहायक अभियंता के खिलाफ चलेगा मुकदमा, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

झारखंड
Spread the love

रांची। भवन निर्माण की राशि गबन करने वाले सहायक अभियंता के खिलाफ मुकदमा चलेगा। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अभियोजन स्वीकृति दी है। यह मामला हजारीबाग जिले के बरही से जुड़ा है।

प्रक्रियाओं का उल्लंघन कि‍या

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (बरही) के भवन निर्माण कार्य के क्रियान्वयन में सरकारी पद का दुरुपयोग, अपराधिक षडयंत्र धोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी राशि के गबन करने के अभियुक्त सुनील कुमार हैं। वे ग्रामीण विशेष प्रमंडल में तत्कालीन सहायक अभियंता थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश दिया है।

बरही में दर्ज हुआ है मामला

वादी डुमरीडीह कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, हजारीबाग के बयान के आधार पर उपरोक्त वर्णित अभियुक्त के विरुद्ध हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही थाना कांड संख्या-379/2013 धारा 406 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में धारा-34 का समावेश किया गया है।

17 लाख से अधिक का गबन

मामले में वादी द्वारा इस प्रमण्डल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरही के भवन निर्माण कार्य मद में विभागीय तौर पर अग्रिम राशि देकर कार्य कराया जा रहा था। अभियुक्त के द्वारा वर्णित कार्य के विरूद्ध एक करोड़ 27 लाख रूपया मात्र अग्रिम राशि ली गई थी। एक करोड़ 27 लाख रुपये अग्रिम के विरुद्ध एक करोड़ नौ लाख 84 हजार 837 सौ रुपये समायोजन किये जाने के पश्चात् शेष असमायोजित राशि 17,17,167 रुपये अभियुक्त के नाम पर अभी तक लंबित पाया गया, जो सरकारी राशि के गबन का मामला बनता है।

यहां भी पढ़ सकते हैं खबरें

खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्‍यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। सुविधा के अनुसार खबरें पढ़ सकते हैं। आपका अपना न्‍यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्‍टाग्राम, ट्वि‍टर सहित अन्‍य सोशल मीडिया के साथ सीधे गूगल पर जाकर भी जुड़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।