नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को आरजेडी सुप्रीमो लालू के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी।
हालांकि, इस मामले में आरोपी तीन अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति सरकार से नहीं मिली है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम का यह केस 14 साल पुराना है। उस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे।
नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई ने 3 जुलाई को कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की थी। इसमें पहली बार बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया है। बीते काफी दिनों से इस मामले की जांच की जा रही है।
ये है पूरा मामला
यहां बता दें कि यह मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है। इस दौरान मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव के रेलमंत्री कार्यकाल का है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पर आरोप लगा है कि रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली गई थी।
इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही है। रेलवे में नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के आरोपों के मामले में जांच सीबीआई के हाथों में है। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जांच कर रही है। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर दी।