राशन डीलर पर बड़ी कार्रवाई, एक साथ 4 का लाइसेंस निलंबित

झारखंड
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पलामू। जिले में अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसओ) ने एक साथ 4 राशन डीलरों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। नियमानुसार राशन वितरण नहीं करने वाले डीलरों पर आगे भी कार्रवाई होगी।

उपायुक्‍त हैं गंभीर

जिले में सभी राशन कार्डधारियों को संपूर्ण राशि मिले, इसे लेकर उपायुक्त शशि रंजन गंभीर हैं। इसके तहत उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति किस्कु को जिले में पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने और अनियमितता बरतने वाले राशन डीलरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था। इसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी सक्रिय है।

शिकायतों की जांच

कम अनाज, अंगूठा लगवाकर राशन नहीं देने या तय मानक के विरुद्ध राशन नहीं देने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है। इसके बाद उन सभी पर कार्रवाई तेज कर दी गयी है।

इनका लाईसेंस निलंबित

एक साथ चार राशन डीलरों का लाइसेंस निलंबित कि‍या गया है। डीएसओ ने बताया कि नीलांबर-पीतांबरपुर प्रखंड के पूर्णाडीह के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध अगस्त व सितंबर माह का राशन वितरण नहीं किये जाने की शिकायत थी। पांकी की नौडीहा-2 पंचायत के गायत्री आजीविका सखी मंडल के विक्रेता के विरुद्ध निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण करने व सोना-सोबरन-धोती-साड़ी योजना के तहत निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की वसूली किये जाने की शिकायत थी।

तरहसी के उदयपुरा-1 अंतर्गत राशन डीलर जीवनंदन यादव के विरुद्ध सितंबर माह का राशन वितरण नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत थी। तरहसी प्रखंड के गुरहा के राशन डीलर के विरुद्ध भी विभिन्न प्रकार के शिकायत थी। सभी शिकायतों की स्थानीय प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जांच कराई गई। इसके बाद यह कार्रवाई की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने भविष्य में जिले के सभी राशन डीलरों को  नियमानुसार राशन वितरण करने का निर्देश दिया है। उन्‍होंने ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने की भी चेतावनी दी।

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