PM मोदी की डिग्री वाले केस में केजरीवाल और संजय सिंह को फिर झटका, इस कोर्ट ने ठुकरा दी अर्जी

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। मंगलवार को पीएम मोदी डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में उलझे अरविंद केजरीवाल की रिवीजन एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

मानहानि केस में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन को चुनौती देने वाली एप्लीकेशन के गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब दाखिल किया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी की मानहानि से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह आरोपी हैं।

दोनों को निचली कोर्ट से एक बार समन जारी किए जा चुके हैं। जिस पर दोनों बार नेताओं ने पेशी से छूट ली थी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने पिछली सुनवाई पर दोनों नेताओं को वारंट जारी करने की मांग की थी। तब मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने के लिए 31 अगस्त की तारीख निर्धारित की थी। 

केजरीवाल के एक वकील के मुताबिक सत्र न्यायालय ने आज पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई 16 सितंबर के लिए तय की है। जबकि गुजरात विश्वविद्यालय मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत के समक्ष सुनवाई 31 अगस्त को शुरू होनी है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा रोक खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। साथ ही मामले की शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए अस्थायी तौर पर 25 अगस्त की तारीख तय की गई है।

वहीं, 11 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही के संबंध में अंतरिम रोक देने से इनकार कर दिया। मानहानि का मामला गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा केजरीवाल और सिंह द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर शुरू किया गया था। यहां उनकी टिप्पणी को व्यंग्यात्मक और अपमानजनक माना गया था।

एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने पहले मानहानि मामले के जवाब में केजरीवाल और सिंह को 11 अगस्त को पेश होने के लिए बुलाया था। हाई कोर्ट द्वारा पहले अंतरिम रोक लगाने से इनकार करने से कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हुआ। जबकि सत्र अदालत में उनकी पुनरीक्षण याचिका का परिणाम लंबित होने तक कार्यवाही जारी रहेगी।

मेट्रोपोलिटन अदालत ने जून में केजरीवाल और सिंह को तलब किया था। इस फैसले को दोनों राजनीतिक नेताओं ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट का निर्देश 8 जून को आप नेताओं को जारी किया गया था।

इस साल मार्च में गुजरात हाई कोर्ट द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश को रद्द करने के बाद केजरीवाल और सिंह की टिप्पणियों पर मानहानि का मामला दायर किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय से मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट ने जानकारी मांगने वाले केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया।

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