Jharkhand: राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत में नहीं होना पड़ेगा पेश

झारखंड
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रांची। राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने राहुल गांधी को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

अब उनकी ओर से अधिवक्ता निचली अदालत में उपस्थित हो सकेंगे। इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत के उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी।

यहां बता दे कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ प्रदीप मोदी ने निचली अदालत में शिकायत वाद दर्ज कराया है।

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