कोर्ट ने बकोरिया कांड मामले में दाखिल प्रोटेस्ट पिटीशन किया स्वीकार, जानें पूरा मामला

झारखंड
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रांची। झारखंड के पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया कांड मामले में सीबीआई की ओर से दायर की गयी क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल प्रोटेस्ट पिटीशन बुधवार को स्वीकार कर ली गयी।

सीबीआई के एसडीजेएम प्रवीण उरांव के कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन स्वीकार होने के बाद अब कोर्ट के सामने मृतक के परिजनों का बयान दर्ज होगा।

इससे पहले 27 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल की गयी कोलजर रिपोर्ट को स्वीकार किया था। इसके बाद कथित मुठभेड़ में मारे गये मृतक उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी।

आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2018 को बकोरिया कांड की जांच सीबीआई के हाथ में सौंपी थी। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की सीबीआई ब्रांच ने बकोरिया मुठभेड़ की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।

इस घटना में पुलिस ने 12 लोगों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया था। मृतकों के परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया था और हाई कोर्ट में सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी।

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