जमशेदपुर। हर महीने 95 फीसदी से अधिक राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। राशन कार्ड का दूसरा उपयोग लोग कर रहे हें। पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त के निर्देश पर उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में 13 जुलाई को हुई आपूर्ति की मासिक समीक्षा एवं जिला आपूर्ति कार्यबल की बैठक में इसका खुलासा हुआ।
बैठक में उप विकास आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक माह प्रखंडों के वितरण की स्थिति औसतन 95 प्रतिशत से अधिक नहीं है। 95 प्रतिशत से अधिक वितरण के लिए जिन लाभुकों द्वारा खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा रहा है, जिसने सिर्फ आयुष्मान कार्ड के लिए राशनकार्ड बनाये हैं और 12 माह से अबतक राशन का उठाव नहीं किया गया है, ऐसे राशनकार्ड को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस दिया जाय। सत्यापन के बाद डिलीट कराया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि जन वितरण प्रणाली का खाद्यान्न खुले बाजार में बिक्री नहीं हो। लाभुकों को खराब चावल/गेहूं का वितरण नहीं कराया जाय।
हरा राशन कार्ड के लिए 1,04,307 सदस्यों को जोड़ने के लक्ष्य के विरूद्ध 64,332 सदस्यों को जोड़ा गया है और 39,975 सदस्यों को जोड़ने के लिए रिक्ति उपलब्ध है। उप विकास आयुक्त द्वारा 39,975 रिक्ति को अविलम्ब पूरा करने का आदेश दिया गया। उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि डाकिया योजना के अंतर्गत सभी पीवीटीजी परिवारों को राशन उनके घर तक पहुंचाकर ससमय उपलब्ध कराया जाय। किसी भी परिवार को कम राशन प्राप्त नहीं होना चाहिए।
उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम जिला में मोबाईल सिडिंग की स्थिति राज्य औसत से भी कम है। आपूर्ति की अगली बैठक के पूर्व जिले में मोबाईल सिडिंग की स्थिति 85 प्रतिशत से अधिक सुनिश्चित करें।
उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। सभी पणन पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्रत्येक माह कम से कम 10-10 जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करने का आदेश दिया। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में जांच कर प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम छमाही के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा सभी प्रखंडों में धोती, लुंगी एवं साड़ी उपलब्ध कराया गया है। वस्त्रों का नमूना जांच के लिए निदेशालय खाद्य को नमूना उपलब्ध करा दिया गया है। नमूना जांच आने के बाद ही वस्त्रों का नियमानुसार वितरण ई-पॉश के माध्यम से किया जाना है।
वितरण प्रारंभ होने के पूर्व गोदामों में भंडारित वस्त्रों को संबंधित डीलरों को उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि निदेशालय से आदेश प्राप्त होते ही वितरण प्रारंभ किया जा सके। उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि वितरण आदेश प्राप्त होते ही नियमानुसार वितरण प्रारंभ करते हुए ससमय वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस कोष के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से सभी पंचायतों में 10-10 हजार रुपये उपलब्ध करा दिया गया है। जिन सुपात्र लाभुकों का राशनकार्ड नहीं बना है, आवश्यकता की स्थिति में उन्हें 10 किग्रा चावल उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसी भी व्यक्ति का भूख से मृत्यु नहीं हो। साथ ही ऐसे योग्य व्यक्तियों का राशनकार्ड निर्गत भी किया जाना है।
उप विकास आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि इस कोष का नियमानुसार सदुपयोग किया जाय, ताकि किसी भी व्यक्ति का भूख से मृत्यु नहीं हो। धान अधिप्राप्ति योजना के तहत प्रखंडवार कैंप मोड में अधिक से अधिक किसानों का निबंधन किया जाय। निबंधन के समय यह ध्यान दिया जाय कि एक परिवार में एक से अधिक किसान का निबंधन नहीं हो। धान की खरीद पारदर्शी तरीके से हो। किसानों को ससमय मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।
लैम्पस की सूची प्राप्त कर एक ही परिवार में एक से अधिक व्यक्ति का किये गये निबंधन का सत्यापन किया जाय, ताकि एक ही परिवार में एक से अधिक व्यक्ति का हुए निबंधन को हटाया जा सके।
बैठक में उप विकास आयुक्त विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी-सह-जिला प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अनुभाजन क्षेत्र के प्रभारी पणन पदधिकारी, पणन सचिव, बाजार समिति आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।