Jharkhand : 189 उत्‍क्रमित माध्‍यमिक विद्यालयों में पद सृजन का संकल्‍प जारी, जानें शर्त और वेतनमान

झारखंड
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रांची (Jharkhand)। झारखंड सरकार के 189 उत्‍क्रमित मध्‍यमिक विद्यालयों में पद सृजन की मंजूरी के बाद स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संकल्‍प जारी कर दिया। प्रधानाध्‍यापक सहित हर विद्यालय के लिए 11 पदों का सृजन किया गया है। विभाग की ओर से कई तरह की शर्तें भी लगाई गई है।

पद सृजन को लेकर यह अंकित

जारी संकल्‍प में कहा गया है कि राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये 189 मध्य विद्यालयों को माध्यमिक (उच्च) विद्यालयों में उत्क्रमण की स्वीकृति 13 अक्‍टूबर, 2016 को दी गई। इसमें पदसृजन के संबंध में यह अंकित है, ‘इन विद्यालयों के उत्क्रमण के फलस्वरूप राज्य सरकार के मानक मंडल के अनुरूप 1 प्रधानाध्यापक, 11 सहायक शिक्षक, 1 लिपिक और 2 आदेशपाल का पद सृजित होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्क्रमण की स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य के साथ-साथ पद सृजन की कार्रवाई कर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जायेगी।’

पदवर्ग समिति ने की अनुशंसा

उक्त संकल्प के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक मंडल (सभी स्तर के 15 पद) के अनुरूप प्रशासी पदवर्ग समिति के विचारार्थ संलेख के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्‍तुत किये जाने पर प्रशासी पदवर्ग समिति ने 27 जून, 2019 की बैठक में ‘प्रशासी विभाग सभी स्तर पर अनुपयोगी पदों के संबंध में समीक्षा करें।’ यह अनुशंसा की।

समिति का गठन किया गया

प्रशासी पदवर्ग समिति की उक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान सृजित पदों में से अनुपयोगी पद और वर्तमान सृजित पदों के पुनर्गठन अथवा अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता के संबंध में समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई।

समिति ने यह निर्णय लिया

उक्त समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अन्य राज्यों में इसके लिए निर्धारित पदों के संदर्भ में समीक्ष के बाद राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालयवार मानक के अनुसार शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।

मानक पर पदों का आकलन

उक्त मानक के अनुसार ही भविष्य में उत्क्रमित होने वाले विद्यालयों में पद सृजन की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही, झारखंड गठन के बाद उत्क्रमित सभी विद्यालयों में उक्त मानक के आधार पर पदों का आकलन कर उसके अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्रवाई भविष्य में की जा सकेगी।

पद प्रत्‍यार्पण की कार्रवाई

चूंकि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (कम्प्यूटर विज्ञान) का पद अभी तक किसी भी माध्यमिक विद्यालय में सृजित नहीं है। अतएव पूर्व से सृजित पदों का उक्त मानक के अनुसार आकलन कर पद प्रत्यार्पण और कम्प्यूटर विज्ञान के लिये पद सृजन की कार्रवाई की जायेगी।

बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्ति

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित किये गये 189 माध्यमिक विद्यालयों में 1890 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बाह्य स्रोत से 189 पद की सेवा प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई है। इन पदों के सृजित होने पर उनके वेतनादि का भुगतान राज्य योजना के अधीन होगा।

स्वीकृति इन शर्तो पर

1) सृजित पद के लिए राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत वेतनमान/ग्रेड पे और 7वां वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में अंतिम रूपेण प्रभावी होगा।

2) आदेशपाल के पदों पर सेवा बाह्य श्रोत से प्राप्त की जाय। न्यूनतम मासिक मानदेय श्रम विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर गणना की गयी मासिक मानदेय से कम नहीं हो।

iii) बाह्य स्रोत (Outsourcing) के पद स्वीकृत नहीं समझे जाय। अपितु बाह्य स्रोत से सेवा प्राप्त किये जाने के लिए अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेंगी।

ये है पदों के वेतनमान