नई दिल्ली। ITR भरने वालों के लिए ये खबर बेहद काम की है। साल 2022-23 में हुई कमाई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, आईटीआर फाइलिंग के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।
18 जुलाई तक करीब 3.06 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं। इसी बीच आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा एक बड़ा एलान किया है। आइए जानते हैं…
दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने रिटर्न दाखिल करते समय लोगों को अपने विदेशी बैंक खाते और संपत्ति का ध्यान रखने के लिए कहा है। इनकम टैक्स विभाग की ओर से ट्वीट कर कहा गया है- ”कृपया ध्यान दें! विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय धारक!
यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या आय है, तो कृपया निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) में विदेशी संपत्ति (एफए)/आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) अनुसूची भरें। निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: 31 जुलाई, 2023 है।”
इसके अलावा, इनकम टैक्स विभाग ने ये भी कहा है कि अगर कोई विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय से जुड़ी सूचना देने में विफल रहता है, तो उसपर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऐसे में वे लोग जिनके पास विदेशी संपत्तियां या बैंक खाते हैं, या फिर उन्होंने विदेशों से इनकम कमाई है, तो उसका ब्योरा ITR फाइल करते वक्त जरूर दें। कर दाता इस बात का ध्यान रखें कि भारत में 31 दिसंबर 2022 तक निवास करने वाले को उसके स्वामित्व वाली विदेशी संपत्ति के लिए विदेशी आस्ति अनुसूची भरनी होगी।
भले ही आपकी कोई Taxable Income नहीं है या आपकी इनकम मूल छूट सीमा के अंतर्गत आती है। बता दें कि विदेशी आस्तियों (FA) में विदेशी बैंक खाते, विदेशी इक्विटी और ऋण, किसी इकाई/व्यापार में वित्तीय हित, अचल संपत्ति या कोई अन्य पूंजीगत आस्ति शामिल हैं।