रांची। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ी खबर (Big News ) आ रही है। तबादले की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं के अंत: जिला अंतरजिला स्थानांतरण को लेकर शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने 7 जून को सभी उपायुक्तों को इस संबंध में आदेश दिया है।
शिक्षा सचिव ने विभिन्न संकल्प और अधिसूचना का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके आलोक में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाओं के अंतः जिला/अंतरजिला स्थानांतरण में निम्नांकित मामलों पर विचार किया जाना है।
1. असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों/शिक्षिकाओं से संबंधित मामले।
2. वैसे मामले जिसमें पति-पत्नी सरकारी सेवा में पृथक जिले में कार्यरत होंगे।
3. अधिशेष (Surplus) शिक्षकों/शिक्षिकाओं से संबंधित मामले।
सचिव ने निर्देश दिया है कि प्राथमिक शिक्षा स्थापना समिति / माध्यमिक शिक्षा स्थापना समिति की बैठक जिले में यथाशीघ्र आयोजित कर क्रम संख्या 1 एवं 2 के संबंध में प्रारंभिक विचार एवं अनुशंसा करें। क्रम संख्या 3 के संबंध में जिला स्तर से विद्यालयवार चिन्हित अधिशेष (Surplus) शिक्षकों/शिक्षिकाओं का नाम एवं उनके विद्यालय के नाम के संबंध में बैठक की कार्यवाही शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित की जाए।
जिला/अंतरजिला स्थानांतरण के लिए वैसे ही मामले पर विचार किया जायेगा, जो ऑनलाईन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव द्वारा इस माह के तृतीय सप्ताह में विषयगत मामले की समीक्षा की जाएगी।