रांची के इस इलाके में 9 जून तक लगी धारा 144

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची के खास इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। यह 9 जून तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। उल्‍लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।

दरअसल, राज्य में डिप्लोमा-इन-फार्मेसी की परीक्षा 29 मई से 9 जून, 2023 (4 जून, 2023 को छोड़कर) तक आयोजित की गई है। यह प्रत्येक दिन प्रथम पाली 9 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे मध्याहन तक और द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगी। परीक्षा केंद्र (वाईबीएन यूनिवर्सिटी राजाउलातू, नामकुम, रांची) को बनाया गया है।

परीक्षा केंद्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए रांची उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं।

इस आशंका को देखते हुए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दं० प्र0 सं0 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है। यह निषेधाज्ञा 30 मई से 9 जून, 2023 (04.06.2023 को छोड़कर) तक प्रत्येक दिन प्रातः 6 बजे से अपराह्न 8 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इसपर प्रतिबंध

1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।